निषेध क्षेत्र में होने वाले निर्माण पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश

BY — November 20, 2012

udaipur. जिला कलक्टर विकास एस. भाले ने अधिकारियों को निर्माण निषेध क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों पर तत्काल कार्यवाही करने, झीलों में कपडे़ धोने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने एवं इस पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

वे मंगलवार को पेयजल, विद्युत, नगर परिषद्, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास प्रन्यास, आदि विभागों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में नगर विकास प्रन्यास, नगर परिषद् एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थापित करने की प्रस्तुत सूची पर कहा कि वे इनको 5 श्रेणियों में सूचीबद्घ करें। नगर विकास प्रन्यास द्वारा 12 एवं नगर परिषद् द्वारा 40 धार्मिक स्थानों की सूची तैयार की है जिन्हे अन्यत्र स्थापित किया जाना है। कैरीबेग्स की रोकथाम पर उन्होंने प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, नगर परिषद् तथा सभी उपखण्ड अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस पर प्रभावी कार्यवाही करें।
शहर की झीलों के पानी की अधिकतम भराव सीमा की पैमूदगी पर जल संसाधन विभाग के अधिक्षण अभियन्ता ने बताया कि विभाग द्वारा 5 तालाबों पर मुटाम लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जबकि नगर विकास प्रन्यास द्वारा 17 तालाबों मुटाम लगाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेश की अनुपालना में बीसलपुर एवं जयसमन्द के केचमेन्ट एरिये के बहाव क्षेत्र में डीमारकेशन के लिए 126 लाख रुपये के प्रस्ताव तैयार किये गए हैं। जिला कलक्टर ने आयड़ से पक्के अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध मे सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) मो.यासीन पठान, जिला रसद अधिकारी एम. एल. चौहान, नगर परिषद् आयुक्त सत्यनारायण आचार्य, नगर विकास प्रन्यास सचिव डा. आर. पी. शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

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