मारपीट के आरोपी की जमानत नामंजूर

BY — September 4, 2014

Police_capउदयपुर। धानमण्डी थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व मोटर साइकिल की टक्कर के बाद चाकू  से हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया।

इसी दौरान दोनों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका लगाई गई लेकिन न्यायालय ने दोनों के जमानत नामंजूर कर दी। पुलिस के अनुसार एक सितम्बर को धोलीबावड़ी निवासी नवाज अली उर्फ कालू पुत्र सैयद इश्तियाक बाइक पर भूपालवाड़ी से कालाजी गोराजी जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में मीनापाड़ा के पास सामने से आ रही एक  अन्य बाइक पर सवार रवि पुत्र दयालाल तेली, नितिन उर्फ गोलू पुत्र देवेन्द्र कुमार साहू ने टक्कर मार दी। हादसे में बाद चारों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान रवि व नितिन चाकू से वार वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया।

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