उदयपुर. रोडवेज को सेवा दोष का जिम्मेदार मानते हुए उपभोक्ता मंच ने प्रार्थी को 5000 रूपए अदा करने के आदेश दिए. जानकारी के अनुसार हिरन मगरी सेक्टर 5 निवासी अजीत जैन ने 22 जुलाई 2010 को आरक्षित टिकट से उदयपुर से जोधपुर की यात्रा की थी.
बस की खिडकी का कांच बंद नहीं होने व बस की छत से पानी टपकने के कारण यात्रा में हुई मानसिक संताप व परेशानी के लिए अनुतोष दिलाने के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. जिला फोरम ने रोडवेज को दोषी मानते हुए परिवादी अजीत जैन को 5000 रूपए दो माह में अदा करने के आदेश दिए.