udaipur. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर यात्री एवं भार वाहनों की गति नियंत्रित करने के उद्देश्य से वाहनों में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता लागू कर दी है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेन्द्रसिंह ने बताया कि सुरक्षित यातायात एवं जन सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने नए रजिस्ट्रे शन के लिए आने वाले एवं पूर्व में पंजीकृत मध्यम व भारी यात्री व भार मोटरयान में 15 जुलाई से प्रमाणित मानक के अनुरूप Speed governer लगाना अनिवार्य किया है। उन्होंने बताया कि अब पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने वाले वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा होने पर ही मोटरयान का पंजीयन किया जा सकेगा।
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