निर्माण निषेध क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला
udaipur. निर्माण निषेध क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले लोगों को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सोमवार को यूआईटी और अब मंगलवार को नगर परिषद ने नोटिस दिए। आदेशों में अतिक्रमण 7 दिन में हटाने की चेतावनी दी गई है।
इस संबंध में नगर परिषद में मंगलवार को सभापति रजनी डांगी की अध्यिक्षता में बैठक हुई जिसमें उपस्भानपति महेन्द्र सिंह शेखावत, आयुक्त एस. एन. आचार्य आदि भी शामिल हुए। संबंधित लोगों को परिषद ने मंगलवार को नोटिस जारी कर सात दिन में निर्माण हटाने अन्यएथा परिषद की ओर से कार्रवाई कर हटाने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार बैठक में आयुक्त एस. एन. आचार्य ने समिति अध्यक्षों को हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी देकर चर्चा की। यूआईटी के आदेशों के बाद प्रभावित लोगों की वैसे ही त्योधहारी खुशियां काफूर हो चुकी हैं। अब उनके मन में मकान टूटने का खतरा मंडरा रहा है। मामले में यूआईटी ने पहले ही 73 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। यूआईटी तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि सोमवार को 73 लोगों को घर-घर जाकर नोटिस दिए गए। उन्हें 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया है।