झीलों के आसपास का क्षेत्र नो प्लास्टिक जोन घोषित
udaipur. सच है जब तक हाथ में हंटर न हो, शेर भी काबू में नहीं आता। यह बात चरितार्थ हो रही है नगर परिषद पर। कई बार संगठनों सहित आमजनों ने भी झीलों के आसपास प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया था लेकिन परिषद ने सिर्फ फौरी तौर पर कार्रवाई कर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली।
जब उच्च न्यायालय के आदेश आए तब कहीं जाकर मंगलवार को परिषद ने झीलों के आसपास के क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया। बाकायदा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया गया जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में सभापति रजनी डांगी ने आज अधिकारियों के साथ मुंबईया बाजार के व्यापारियों की बैठक भी ली और उनसे समझाईश की।
जब भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात आती तो परिषद के अधिकारी चाहे वे राजस्व निरीक्षक हों या राजस्व अधिकारी। सिर्फ दुकानों पर जाकर नाममात्र की छापामारी करते और जब्ती का समाचार जरूर प्रकाशन के लिए दिलवाते। अब जब सभी के गले में आ पड़ी है तो आदेश जारी किए जा रहे हैं। झीलों के हालात आज इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वापस जलकुंभी फैल रही है लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है या दिया नहीं जा रहा है।
जानकारी के अनुसार पीछोला के आसपास दूध तलाई, माणिक्यलाल वर्मा व दीनदयाल उपाध्याय पार्क, बड़ी पाल, सभी घाट, चांदपोल, फतहसागर की पाल, मुंबइया बाजार, रानी रोड, राजीव गांधी व संजय गांधी उद्यान क्षेत्र के आसपास प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया जाएगा जहां से अदालत जुर्माना तय करेगी।