Udaipur. परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को उनके घर पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाएंगे।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर पाया गया कि ड्राइविंग टेस्ट (ट्रायल) के उपरांत लाइसेंस तैयार कर आवेदक को उपलब्ध कराने में कुछ समय लग जाता है, जबकि विभागीय नागरिक अधिकार पत्र एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में समयावधि दो दिवस निर्धारित की गई है। यदि कोई आवेदक लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक शुल्क के टिकट लगा लिफाफा प्रस्तुत करने एवं लाईसेंस डाक से भिजवाने का आवेदन करनें पर उसे आवेदक के खर्च एवं जिम्मेदारी पर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदक के घर पर भिजवाने की व्यवस्था की गई है।