udaipur. जिला मजिस्ट्रेट विकास भाले ने विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर एवं एम्पलीफायर के किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग को निषिद्घ घोषित किया है।
आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग नहीं किया जाएगा एवं जिन विद्यालय/कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही है वहां आस-पास के डेढ़ सौ मीटर की परिधि में दिन में भी यह निषेधाज्ञा लागू होगी। सीमित प्रयोजनों एवं समय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर दे सकेंगे। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे।