नियत तिथि 25 से 31 दिसंबर तक ही रखना होगा
उदयपुर। कतिपय मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर शीतकालीन अवकाश की तिथियों में परिवर्तन किया गया है जो नियमों के विपरित है। अगर परिवर्तन किया गया तो उसके विरुद्घ राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
जिला शिक्षाधिकारी (प्रा.) ने बताया कि कोई भी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय अपने स्तर पर शीतकालीन की अवधि (25-31 दिसम्बर 2013) में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नही करें।