न्यायालय ने दायर प्रार्थना पत्र किया खारिज
उदयपुर। बार एसोसिएशन अध्यक्ष का निर्वाचन अवैध घोषित कर निरस्त करने तथा शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र व वादी अधिवक्ता को किसी तरह का कोई अनुतोष नहीं दिया।
शहर के सिविल न्यायालय उत्तर की अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता वृन्दावन नगर बोहरा गणेश निवासी अरूण व्यास ने गत सात जनवरी को दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर वर्ष 2012 के बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष भरत जोशी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर चुनाव निरस्त करने तथा शपथ ग्रहण पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र को लेकर न्यायालय में पिछले दो दिनों से चर्चा का दौर जारी था। आज न्यायालय में बार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीएल गुप्ता, रतनसिंह राव, भरत जोशी, भरत वैष्णव की ओर से हेमन्त जोशी, अशोक सिंघवी सहित अधिवक्ताओं ने पैरवी की। आज दिन भर काफी गरमा-गरम बहस हुई। इस दौरान प्रतिवादियों की ओर से कई तर्क दिए गए। शाम को बहस पूर्ण होने के बाद फैसले के लिए अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक इंतजार किया।