उदयपुर। राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने एवं जिले में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर 30 जून तक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं लाउड स्पीकर्स के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष पेडणेकर के अनुसार विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों जहॉ परीक्षाये आयोजित हो रही है उनके आसपास की 150 मीटर की परिधि में दिन में भी (परीक्षा अवधि) ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शेष अवधि के लिए कोई व्यक्ति या संगठन यंत्रो का उपयोग करना चाहे तो उदयपुर शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।