झीलों में कपड़े धोने व नहाने का मामला
उदयपुर। झीलों में नहाने, कपड़े धोने से रोकने तथा उन पर दंड लगाने के विरोध में न्यायालय में दायर वाद को लेकर न्यायालय ने जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जवाब देने के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में गीतादेवी पालीवाल एवं घनश्याम चावला ने अधिवक्ता सुंदरलाल मांडावत के जरिये न्यायालय में वाद पेश किया था। परिवादियों ने वाद में बताया कि गणगौर घाट पर कपड़े धोने व नहाने वाली महिलाओं से होमगार्ड ने अभद्रता की थी। जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सोमवार को कोर्ट में तलब किया गया था जिस पर पुलिस अधीक्षक की ओर से एक कांस्टेबल तथा जिला कलक्टर की ओर से यूआईटी सचिव पेश हुए जिस पर कोर्ट ने सख्ती से दोनों अधिकारियों को पेश होने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की ओर से सूरजपोल थानाधिकारी रमेश कुमार शर्मा एवं जिला कलक्टर के प्रतिनिधि के रूप में यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता पेश हुए और दो दिन का समय मांगा जिस पर न्यायालय ने इन्हें 18 जुलाई तक का समय दिया।