जयपुर की तर्ज पर उदयपुर में बनेगा स्मृति वन, खनन पट्टों पर हटाई रोक
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट में लिए गए फैसले
उदयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार को उदयपुर में हुई केबिनेट ब्रीफिंग में कई अहम निर्णय किए। जयपुर के लिए जहां बरसों से अटकी पृथ्वीुराज नगर योजना में भूखण्डोंं के नियमन का निर्णय किया गया वहीं उदयपुर सहित संभाग भर के सभी जिलों के लिए कोई न कोई घोषणा की गई। इन्हें अमली जामा कितना पहनाया जा सकेगा, यह समय पर निर्भर है हालांकि मुख्ययमंत्री ने इनके अमल पर कटिबद्धता जताई।
केबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्रर राठौड़ ने बताया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में खनिजों के नए खनन पट्टों के आवंटन पर लगी रोक को हटाने का निर्णय किया गया है। पट्टों में आदिवासियों को वरीयता देने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई है, जो 20 दिन में रिपोर्ट देगी।
जयपुर की पृथ्वी राज नगर योजना में नियमन कर भूखण्डो आवंटन किया जाएगा। इसके लिए सौ वर्गगज तक के प्लॉट को 940 रुपए, सौ से 300 वर्गगज तक के प्लॉ्ट 1120 रुपए तथा 1000 वर्गगज तक के प्लॉरट 1360रुपए प्रति वर्गगज की दर से नियमित किए जाएंगे। इससे अधिक अगर भूमि हुई तो उसमें 1000 गज को छोड़कर शेष की 75 प्रतिशत भूमि जेडीए अवाप्तग करेगा और 25 प्रतिशत भूमि विकसित कर देगा।
उदयपुर में मुख्यस रूप से 5 नई मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। उदयपुर और जयसमंद में पीपीपी मोड पर एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाने की दृष्टि से विकास किया जाएगा। क्रोकोडाइल के लिए मशहूर बागदड़ा का विकास, गिर्वा, सराड़ा और लसाडि़या में केन्द्रींय सहकारी बैंक की मदद से नए बैंक, कीर की चौकी-खरका पुल का 7 करोड़ की लागत से निर्माण, नांदोल-झाड़ोल-सांडोल का रिक्रिएशन, अजजा और सहरिया क्षेत्रों में 10 हजार निशुल्कऔ बिजली कनेक्श,न, भीण्डीर में कन्यास आश्रम छात्रावास, एमजी कॉलेज में 200 की क्षमता का अजजा कन्या् छात्रावास, उदयसागर, सोमकागदर, वल्लाभनगर के जीर्णोद्धार की योजना, हिरणमगरी को जोड़ने वाले सबसिटी सेंटर से जड़ाव नर्सरी की सड़क का निर्माण ड्राइविंग ट्रेक निर्माण कार्य, आयड़ नदी के तहत सूखानाका पर कॉजवे के बजाय पुलिया का होगा निर्माण, चित्रकूटनगर में विजयाराजे इंटरनेशनल कन्वेंकशन सेंटर का कार्य जल्दर होगा आरंभ, राजस्वर गांव धोलीमगरी में ईडब्यूने एस और एलआईजी के लिए 1949 मकानों का निर्माण, आयड़ के विकास व सौन्दरर्यकरण के लिए 180 करोड़ की विस्तृरत योजना जो केन्द्र सरकार से स्वीआकृति प्राप्तं होते ही कार्य आरंभ, मनरेगा के तहत बांधों, तालाबों के सुदृढ़ीकरण की योजना, आजीविका के तहत हल्दी्, अदरक प्रोसेसिंग यूनिट, खेरवाड़ा में ग्रामीण जल निकास हेतु नाला निर्माण आदि पर निर्णय किए गए।
राज्य सेवाओं के प्रारंभिक पद से उच्च पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति पर ’प्रोबेशनर ट्रेनी’ की अवधि दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष निर्धारित किये जाने, प्रोबेशन अवधि के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के स्थान पर पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं भत्ते स्वीकृति किये जाने व वेतन संरक्षण का निर्णय लिया गया।
जयपुर विकास प्राधिकरण की अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की फेज प्रथम एवं द्वितीय में 15 प्रतिशत विकसित भूमि के स्थान पर 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया। आबकारी कर की हानि रोकने के लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेेट को 10 हजार रुपये से अनाधिक अर्थ दंड प्रदान किये जाने की शक्तियों को बढ़ाकर 50 हजार रुपये से अनाधिक किया गया। राज्य भर में भवन निर्माण संबंधी नीति में एकरूपता के लिए मॉडल नगरीय क्षेत्र के संबंध में नई नीति बनाने का निर्णय किया गया। शहरी क्षेत्रों में बनने वाले बहुमंजिला भवनों के लिए कम्पलिशन सर्टिफिकेट जारी किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा, ताकि भवन विनियमों में प्रावधानित कम्पलिशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। इससे अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगेगा।
नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की तिलक नगर योजना सेक्टर-17 में समूह भूखंडों पर ढांचा निर्माण कार्य के लिए पूर्व में विभिन्न खंडों में आमंत्रित निविदाओं को औचित्यपूर्ण नहीं माना है। जिन निविदाओं पर काम शुरू हो चुका है उनका नियमितिकरण और अनुमोदन किये जाने का तो निर्णय किया गया, लेकिन शेष के.संबंध में नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय किया गया। साथ ही पूरे प्रकरण की एसीबी से जांच भी कराई जाएगी।
वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में संशोधन का निर्णय किया गया।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन कर होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमांडेंट जनरल-डिप्टी डायरेक्टर पद की ग्रेड पे रुपये 7200 के स्थान पर 7600 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा की अनुपालना में सरकारी कर्मचारी की सेवा में/सेवा निवृति के पश्चात मृत्यु होने पर, मृत्यु की तारीख से सात वर्ष तक या सरकारी कर्मचारी/पेंशनर्स यदि जीवित रहता तो 65 वर्ष जो भी पहले हो, को दो वर्ष बढ़ाकर 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान बढ़ी हुई दर से किये जाने के संबंध में नियमों में संशोधन का निर्णय लिया, जिसके अनुरूप अब 30 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। उक्त निर्णय से सभी पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त लाभ देय होगा। इस निर्णय से लगभग 7800 पारिवारिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।
सेवानिवृत्तक व्यक्तियों की राज्य सेवा में पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त किये जाने पर महंगाई भत्ता पुनर्नियुक्ति पर नियत पारिश्रमिक पर देय होगा। पुनर्नियुक्ति पर वेतन वृद्धि/पदोन्नति/स्थानांतरण संबंधि प्रावधान सारहीन होने के कारण विलोपित किये जा रहे हैं। पुनर्नियुक्ति पर मकान किराया भत्ता एवं वाहन सुविधा वित्त विभाग की विशिष्ट सहमति से दी जा सकेगी। चिकित्सा सुविधा उस स्थिति में ही दी जायेगी, जबकि पुनर्नियुक्त अधिकारी को आरपीएमएस/सीजीएचएस योजना का लाभ देय नहीं हो।