उदयपुर। रियायती दर पर भूखंड की मांग को लेकर अधिवक्ता ओं ने बार एसोसिएशन के बैनर तले स्वांयत्तय एवं शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजीतसिंह को जिला कलक्टेर कार्यालय में ज्ञापन दिया।
बार अध्यक्ष प्रवीण खण्डेलवाल ने बताया कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा भूमि निस्तारण नियम 17 में भूखण्ड आवंटन किये जाने का प्रावधान लाटरी से किया किन्तु नियम 17 में जो केटेगरी डिफाइन (वर्ग विशेष) कर रखी है, उसमें अधिवक्तागणों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है। इस कारण अब तक अधिवक्तागणों को भूखण्ड आवंटन से वंचित रखा गया है। नियम 17 के तहत पूर्व में भी स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्यकर्मी, न्यास कर्मियों व सिन्धी समाज को भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। प्रतिनिधिमण्डल में बार उपाध्यक्ष हरीश आमेटा, सहवृत सदस्य नरपत सिंह चुण्डावत, वंदना उदावत, हेमेन्द्र सिंह राव, महेन्द्र नागदा, चेतनपुरी गोस्वामी आदि अधिवक्ता उपस्थित थे।