घूसकांड के शेष आरोपियों को भी जेल
उदयपुर। एसी कमरों में गद्दों पर सोने वाले खान विभाग के अधिकारियों को अब केन्द्रीय कारागार में जमीन पर सोना होगा। करोड़ों रूपए की रिश्वत डकारने वाले खान विभाग के सचिव से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के सभी अधिकारियों को न्यायाधीश ने गुरूवार को जेल भेजने के आदेश दिए। आदेश होते ही अधिकारियों के चेहरों पर मुर्दनी छा गई। एसीबी के अधिकारियों ने आवश्यक कागजी कार्यवाही कर आरोपियों को जेल में भेज दिया।
ब्यूरो के महानिरीक्षक प्रथम दिनेश एमएन की अगुवाई में एसीबी के अधिकारियों की एक टीम 2.55 करोड़ की रिश्वत के मामले में रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी खान मालिक व बिचौलिया संजय सेठी, खान विभाग के निलम्बित प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी, विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, एसएमई पुष्करराज आमेटा और बिचौलिये रशीद शेख से पूछताछ पूरी होने के बाद एसीबी के अधिकारियों ने इन सभी आरोपियों को न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। जहां न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर ने अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए आदेश दिए।
इससे पूर्व सुबह बस में अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, अधीक्षण अभियंता पुष्करराज आमेटा, बिचौलिए संजय सेठी और रशीद शेख को सुबह 11 बजे प्रतापनगर स्थित ज्यूडिशियल कॉलोनी में रहने वाले पीठासीन अधिकारी के आवास पर ले गए। खान सचिव को एक बोलेरों में बैठाकर लाया गया था। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय की आज्ञा लेकर सभी से मुलाकात कर कुछ बात की। इसके बाद न्यायालय की कार्यवाही में आरोपियों को पेश किया गया। जहां पर अधिवक्ताओं ने तर्क दिए और सभी आरोपियों को जमानत पर छोडऩे के लिए कहा। न्यायाधीश ने सभी के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। न्यायालय की ओर से आदेश होने के बाद से ही सभी आरोपियों को पुन: पुलिस के वाहन में बैठाया और खान विभाग के परिसर स्थित एसीबी कार्यालय में लेकर गए जहां पर आवश्यक कागजी कार्यवाही करने के बाद सभी को केन्द्रीय कारागार में ले गए।