3 हजार पेज की चार्जशीट पेश, 19 तक जेल में
उदयपुर। खान विभाग के महाघूसकांड के आरोपी खान विभाग के निलम्बित खान सचिव सहित आठों आरोपियों की दीपावली जेल में ही मनेगी। गुरूवार को मामले के जांच अधिकारी ने करीब 3 हजार पेजों की चार्जशीट को न्यायालय में पेश किया। इन सभी आरोपियों को न्यायालय ने पुन: 19 नवम्बर तक तक जेल भेज दिया है। ब्यूरों की ओर से जांच पूरी कर ली गई है।
सावा के खान मालिक शेर खान की 6 माइंसों को चालू करने के लिए 2.55 करोड़ रूपए की घूस के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी खान विभाग के निलंबित प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी, निलंबित अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, भू विज्ञान विभाग भीलवाड़ा में निलंबित अधीक्षण खनिज अभियन्ता पुष्करराज आमेटा, बिचौलिया संजय सेठी और बिचौलिया मोहम्मद रशीद, सीए श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेंद्र सिंह उर्फ चींटू और खान मालिक मोहम्मद शेर खान को गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा समाप्त होने पर केंद्रीय कारागृह से भ्रष्टाचार मामले की विशेष न्यायालय में गुरूवार को न्यायिक अभिरक्षा समाप्त होने पर पेश किया गया। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने बहस की। न्यायाधीश ने चार्जशीट अवलोकन किया। न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ताओं और लोक अभियोजक के बीच में बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को पुन: 19 नवम्बर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।