उदयपुर। सराड़ा तहसील के सुरखंड खेडा में उप सरपंच रहते एक महिला को शादी का झांसा देकर दो साल तक दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा व 25 हजार रूपये जुर्माने के आदेश दिए।
एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश औंकार त्यागी ने सुरखंड खेडा निवासी आरोपी प्रेमचंद पुत्र गोता पटेल के अपने निर्णय में यह आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी नाहरसिंह चूंडावत ने पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ 9 गवाह व 15 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए।