होटल, रेस्टोरेंट्स और खाद्य विक्रेता
उदयपुर। अब शहर के होटल-रेस्टो रेंट्स, खाद्य सामग्री विक्रेता नगर निगम से दस वर्ष तक के लाइसेंस नवीनीकरण करा सकेंगे। इस सम्बकन्ध- में महापौर की स्थारनीय निकाय विभाग के उच्चांधिकारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ।
महापौर ने बताया कि विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव से व्या पारियों को लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में जारी आदेश पर चर्चा की गई। अब उदयपुर खाद्य सामग्री विक्रेता एवं होटल-रेस्टोरेंट के लाइसेंस नवीनीकरण एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के लिए चाहे लाइसेंस नवीनीकरण करा सकेंगे। साथ ही नवीनीकरण अवधि भी 15 जनवरी 2016 तक बढा दी गई है ताकि व्यवसायी अनुज्ञा नवीनीकरण करा सकें।