नया खनन अध्यादेश लागू करने पर रोक

BY — July 6, 2016

खनन उद्यमियों को राहत

060702उदयपुर। उदयपुर के उद्योग संगठन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर उच्च न्यायालय ने खनन उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 मई 2016 को जारी खनन सम्बन्धी नये अध्यादेश को लागू करने पर रोक लगा दी है।

संगठन के मांगीलाल लूणावत ने बताया कि राज्य सरकार ने 31 मई को अधिसूचना जारी कर जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन किया गया। इसके साथ ही 12 जनवरी की पिछली तिथि से माईनर मिनरल पर 10 एवं मेजर मिनरल पर 30 प्रतिशत की दर से खनन उद्यमियों पर नई अतिरिक्त रॉयल्टी लागू कर दी। 31 मई 2016 को सरकार द्वारा जारी इस अस्पष्ट अधिसूचना में रॉयल्टी जमा कराने सम्बन्धी प्रक्रियात्मक जानकारी का अभाव है। जैसे इस अतिरिक्त रॉयल्टी की गणना कौन सी राशि पर की जायेगी। कौन से एकाउन्टिंग कोड के तहत यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत रॉयल्टी जमा करानी है।
खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये कि जिला मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में उक्त अतिरिक्त रॉयल्टी जमा नहीं कराने वाले खनन उद्यमियों को मिनरल उठाने हेतु रवन्ना जारी नहीं किये जाएं। इसको लेकर जोधपुर उच्चउ न्या्यालय में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इसके लागू किये जाने पर रोक लगा दी है। लूणावत ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से राज्य के खनन व्यवसाय से जुड़े सभी उद्यमियों को राहत मिली है।

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doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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