कोर्ट चौराहा से एमबी हॉस्पिटल तक था नो वेंडिंग जोन
उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा टाऊन वेण्डिंग कमेटी की आयोजित बैठक में कोर्ट चौराहा से चेटक सर्कल तक के क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों को ’नो वेंडिंग जोन‘ घोषित करने के निर्णय पर शनिवार को न्यायालय ने रोक के आदेश जारी किये।
बताया गया कि टाऊन वेण्डिंग कमेटी की 29 जुलाई 2016 को आयोजित बैठक में कोर्ट चौराहा से चेटक सर्कल तक के क्षेत्र को एवं अन्य कुछ क्षेत्रों को ’नो वेण्डिंग जोन‘ घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर टाऊन वेण्डिंग कमेटी के ठेला एवं फुटपाथ व्यवसाय से जुड़े सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठेला एवं फुटपाथ व्यवसाय से जुड़े टाऊन वेण्डिंग कमेटी सदस्यों ने बैठक में कहा कि पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 3 (3) में यह उल्लेख किया गया है कि किसी ठेला, फुटपाथ व्यवसायी को लाईसेंस देने और उसका पुर्नवास किये जाने से पूर्व उसके कार्यस्थल से बेदखल नहीं किया जावेगा और धारा 21 के तहत टाऊन वेण्डिंग कमेटी को स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए ’नो वेण्डिंग जोन‘ घोषित करने के पूर्व पांच वर्ष की योजना बना इस योजना को सरकार को भेज वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर योजना लागू की जाएगी, लेकिन नगर निगम उदयपुर द्वारा इस तरह की प्रक्रिया की पालना नहीं कर टाऊन वेंडिंग कमेटी सदस्यों को बिना जानकारी दिये एवं बिना सहमति के, मात्र प्रशासनिक स्तर पर ही कोर्ट चौराहा से चेटक सर्कल क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों को ’नो वेण्डिंग जोन‘ क्षेत्र घोषित करने का निर्णय ले लिया गया और उल्लेखित क्षेत्र के ठेला फुटपाथ व्यवसाइयों को लाइसेंस दिए बिना उनकी लॉटरी निकाल कर अन्यत्र स्थान तय कर दिये गये।
बताया गया कि टाऊन वेण्डिंग कमेटी के 9 सदस्य राव गुमान सिंह, भेरूलाल बैरवा, मोहम्मद निजाम, पाकिजा बानो, रानू सालवी, नीम नाथ, वाली बाई, प्रताप सिंह राव एवं धर्मेन्द्र कुमावत ने नगर निगम उदयपुर द्वारा पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की अवहेलना कर मनमर्जी से ’नो वेण्डिंग जोन‘ लागू करने के खिलाफ माननीय सिविल न्यायालय (उत्तर), उदयपुर में नगर निगम उदयपुर एवं जिला कलक्टर उदयपुर के विरूद्ध वाद दायर कर नो वेण्डिंग जोन घोषित करने के अवैध निर्णय पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने शनिवार को आदेश जारी कर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। ठेला एवं फुटपाथ व्यवसाइयों की पैरवी एडवोकेट राजेश सिंघवी एवं नीतू चौहान ने की।