उदयपुर। राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने औषधि निर्माताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके लाइसेंस, प्रोडक्ट परमिशन, ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज आदि को लेकर नई एडवाजरी जारी की है। उदयपुर केमिकल एंड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इसकी सराहना करते हुए देश के किसी भी राज्य में पहली बार ऐसा कदम उठाने का दावा किया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल ने बताया कि औषधि निर्माताओं के लिए यह राहत भरी खबर मंगलवार को आयी। औषधि निर्माण यूनिट के लिए कई तरह की परमिशन, सर्टिफिकेट आदि चाहिए होते हैं जिनकी पहले कोई समयावधि तय नही थी लेकिन अब सरकार ने सभी की समय सीमा तय कर दी है।
किए भी यूनिट की ग्रांट के लिए इंस्पेक्शन के लिए 10 दिन, वेरिफिकेशन के लिए 7 दिन, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग 3 दिन, लाइसेंस की प्रोसेसिंग के लिए 1 दिन यानी कुल 21 दिन में किसी भी यूनिट को ग्रांट मिल जानी चाहिए। इसी तरह ब्लड बैंक रिन्युअल के लिए 15 दिन, ब्लड स्टोरेज ग्रांट की परमिशन के लिए 15 दिन, प्रोडक्ट परमिशन की अप्रूवल के लिए 3 दिन, टेक्निकल स्टाफ की अप्रूवल के लिए 15 दिन, टेस्ट लाइसेंस इश्यू के लिए 5 दिन की समयावधि तय की गई है।