किराना, दूध, सब्जी, बैंक, पोस्ट ऑफिस रहेंगे खुले
उदयपुर। राजस्थान में सरकार की ओर से 22 से 31 मार्च तक घोषित लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वातयत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम, मंडल, व्यापारिक दुकानें, निजी कार्यालय, मॉल्स, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा) पूर्णतया बंद रहेंगे। धारा 144 (निषेधाज्ञा) पूर्ण रूप से लागू रहेगी जिसके तहत अब तक 20 व्यक्तियों को एकत्र होने की छूट दी गई थी लेकिन अब 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। आवश्यक सेवाएं इस निषेधाज्ञा में शामिल नहीं होंगी।
जिला कलक्टर आनंदी एवं पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई ने रविवार को कलक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता में बताया कि आज तक करीब 250 लोगों को होम क्वेरेन्टाइन अथवा होम आइसोलेट किया गया है। सिर्फ ऐहतियातन बार बार उनके घर जाकर जांच की रही है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वे पॉजीटिव हैं। पड़ोसी भी सहयोग करें और उन्हें अनावश्यक परेशान न करें। करीब ढाई हजार लोगों की स्क्रींनिंग की जा चुकी है। सरकारी कर्मियों को अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। वे घर से काम कर सकेंगे। इस कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आवश्यक काम हो तो ही आमजन घर से निकलें और काम करके वापस घर पहुंच जाएं।
उन्होंनने बताया कि सब्जी, किराना, उपभोक्ता भंडार आदि को भी व्य्वस्थित करने के कदम उठाए गए हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। एनएफएस और पीडीएस से जुड़े गरीब व्यक्तियों को अप्रेल और मई का राशन देने के भी निर्देश दिए गए हैं।