देशव्यापी तालाबंदी के दौरान हजारों कर्मचारी आवश्यक सेवाओं और उद्योगों के संचालन के लिए कोरोना से मुकाबला कर रहे है। चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हजारों कर्मचारी एवं कामगार उद्योगों और सेवाओं के संचालन में सहायता कर रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।
दुनिया में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे बचाव के लिए देष में किये गये लाॅकडाउन के दौराना लोगों के कल्याण और आर्थिक मंदी को रोकने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं उद्योगों को परिचालन की अनुमति दी गयी है।
गृह मंत्रालय की आवश्यक सेवाओं की सूची में सामने आया है। सूची में दवाओं, दवा, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां जो देशव्यापी तालाबंदी के दौरान संचालित रहेगी। गृह मंत्रालय ने देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सतत प्रक्रिया उद्योग के तहत खानों और संचालन को संचालित करने की अनुमति दी है। उन्होंने इस अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों, दवाओं, दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए पैकेजिंग सामग्री के साथ साथ कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति और खनन कार्यों के लिए आकस्मिक गतिविधियाँ – जस्ता, सीसा, चांदी,उद्योगों को काम करने की अनुमति दी है।
स्टील प्लांट्स के साथ-साथ कोयला और खनिज खदानों को भी लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। इन इकाईयों में काम करने वाले कर्मचारियों और कामगारों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित सामाजिक दूरी और स्वच्छता के मानदंडों का पालन करें साथ ही उद्योग प्रबंध भी सजग हो कर सरकार द्वारा दिये गये सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।