Header Banner

झील क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

BY — October 30, 2012

udaipur. उदयपुर शहर के किसी भी झील के किनारें स्थित होटल, रिसोर्ट, निवास इकाइयों, गार्डन तथा समारोह स्थल से झीलों के नजदीक एवं झीलों के अन्दर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट विकास एस. भाले ने जारी आदेश में बताया कि उदयपुर शहर में जन सुरक्षा एवं लोकशान्ति बनाये रखने के लिये झीलों के किनारे या झीलों के अन्दर कोई भी व्यक्ति विस्फोटक आतिशबाजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी व्यक्ति के विरूद्घ अभियोजन चलाया जा सकता है। यह प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लागू हैं जो अगले आदेश या दो माह तक प्रभावी रहेगा।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

Leave a Reply