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शादी सीजन को देखते हुए शोर पर रोक के निर्देश

BY — April 30, 2013

voiceUdaipur. शादी-समारोह के दौरान विभिन्न वाटिकाओं में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान होने वाले शोर की रोकथाम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेतट ने सभी थानाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्रेकामट मो. यासीन पठान ने बताया कि दो-तीन माह में शहर में कई शादी समारोह होंगे। उन्होंने शहर के सभी थानाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित वाटिकाओं, होटलों, रिसोर्ट आदि में होने वाले समारोह में रात 10 बजे बाद किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी से भी कहा है कि वे संबंधित थाने से निर्धारित समयावधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मय वॉयस मीटर के साथ पहुंच कर कार्यवाही करें।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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