जिला कलक्टर की पहल पर ‘विक्टिम कम्पन्सेशन स्कीम 2011’ के तहत मिली सहायता
उदयपुर। तेजाब पीडि़ता शालू जैन को विक्टिम कम्पन्सेथशन स्कीम 2011 के तहत जिला कानूनी सहायता समिति ने एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। जिला कलक्टर आशुतोष पेडणेकर के प्रयासों से शालू जैन को यह सहायता मिल पाई है।
पूर्व में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर द्वारा शालू जैन का केस खारिज कर दिया गया था क्योंकि उनके साथ यह दुर्घटना 2001 में घटी जबकि उक्त योजना 2011 में प्रभाव में आई। शालू जैन को पूर्व में मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उसने सरकार से राज्य के बाहर अन्य जगह पर इलाज कराने एवं इसका खर्च भी सरकार द्वारा वहन करने की मांग की थी। सरकार ने शालू जैन को राज्य में कहीं भी बेहतर इलाज कराने की स्थिति में पूर्ण आर्थिक सहायता की बात कही थी, परन्तु शालू जैन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जिला कलक्टर पेडणेकर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शासन सचिव से सहायता की अपील की थी।