एसपी सहित पांच पुलिस अधिकारियों पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप
उदयपुर। पुलिस द्वारा हेलमेट स ती करने के मामले में सिविल न्यायालय में दायर अवमानना याचिका के जवाब में आज पुलिस विभाग की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। कोर्ट ने सात दिन में पुलिस विभाग को कार्रवाई सविवरण पर सात दिन में जवाब देने के आदेश दिए।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदरलाल माण्डावत ने शहर के सिविल न्यायालय उत्तर में न्यायालय आदेश की अवमानना को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया था। मोटर वाहन अधिनियम के तहत होने वाले समस्त अपराधों के सम्बान्ध में कार्रवाई का अधिकार केवल परिवहन विभाग को है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि न्यायालय डिक्री के बावजूद एसपी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से आदेश के विपरीत कार्य •रवा रहे हैं। इस पर एसपी अजयपाल लाम्बाह, ट्रैफिक डिप्टी राजाराम, अम्बाकमाता थानाधिकारी जितेन्द्र आंचलिया एवं सुखेर थानाधिकारी हरेन्द्रसिंह को अवमानना का आरोपी बनाया गया। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि अवमानना पर इन्हें छह माह के सिविल कारावास की सजा दी जाए। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पांचों के खिलाफ नोटिस जारी कर पांच जनवरी को तलब किया था जिस पर पुलिस विभाग ने आज कोर्ट में वकालत नामा पेश किया।