उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड अभियान 2012 में बनाये गये सभी नये डिजिटलाइज्ड राशन कार्डों को एक निश्चित तिथि पर पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। एक अप्रैल 2015 अथवा भावी निर्धारित तिथि के पश्चात नवीन व डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने व राशन कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्धन व परिवर्तन करने का कार्य राजस्थान के समस्त ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से सशुल्क किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की। जिन आवेदकों के राशन कार्ड 30 सितम्बर तक जारी नहीं हुए हैं, उनके राशन कार्ड विभाग द्वारा दोबारा जारी करने पर 31 मार्च 2015 तक एपीएल श्रेणी के लिए पूर्वानुसार 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा एवं शेष सभी अन्य श्रेणी के राशन कार्ड निःशुल्क दिए जाएगे। भामाशाह कैम्प में तैयार राशन कार्डों में शुद्धिकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर संशोधित राशन कार्ड जारी करने का कार्य संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय से 31 मार्च तक निःशुल्क किया जाएगा।
10 फरवरी से 24 फरवरी के दौरान प्रत्ये उचित मूल्य की दुकान पर एक प्रपत्र व रजिस्टर संधारित कर राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न व अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं से जानकारी ली जाएगी। इसमें उपभोक्ता के राशन कार्ड का नया नम्बर, परिवार के मुखिया, अन्य सदस्यों व सभी के आधार नम्बर तथा बैंक खाता संख्या, मुखिया का मोबाइल नम्बर व उपभोक्ता की प्राथमिकता श्रेणी द्वितीय में पात्रता के लिए दस्तावेज साक्ष्य की फोटो प्रति की जानकारी ली जाएगी। सरकार द्वारा लागू की जा रही सभी व्यवस्था के तहत अपात्र व्यक्तियों को हटा कर पात्र व्यक्तियों को जितना उनका अधिकार है, उतना राशन अवश्य मिले, पर जोर दिया गया है। इसके बाद जिला कलक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा 25 फरवरी से 3 मार्च 2015 तक उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त सूचना व दस्तावेजी साक्ष्यों के समीक्षा व सत्यापन किया जाएगा। उसके पश्चात् 4 मार्च से 24 मार्च 2015 तक सूचियों का अन्तिमीकरण किया जाएगा। बैठक में संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय भी उपस्थित थे।