उदयपुर। विवाह के लिए वर व वधू की उम्र क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष कानूनन अनिवार्य है। अगर वर या वधू में से कोई भी निर्धारित 21 वर्ष व वधु 18 वर्ष की कम उम्र होने पर विवाह किया जाता है तो दोनों पक्षों के माता-पिता, शादी कराने वाले और शादी की अन्य व्यवस्था करने वाले सभी बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत दोषी बनेंगे।
जिला कलक्टर आशुतोष एटी पेंडणेकर के निर्देशानुसार बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में विवाह आयोजन कराने वाले वर-वधू के माता-पिता एवं सगे संबंधियों के द्वारा विवाह के लिए जो आमंत्रण पत्र व कंकू पत्री छपवाई जाती है उसमें वर-वधू के नाम के साथ ही उनकी जन्म तिथि का अंकन अवश्य की करवाया जाएगा। इसके लिए वे व्यक्ति भी पाबंद रहेंगे जो विवाह के आयोजन हेतु कार्ड की छपाई करते है। अतः प्रिन्टिंग प्रेस भी कृपया ध्यान रखे कि विवाह की पत्रिका छपाई के समय वर-वधू की जन्म तिथि भी अवश्य अंकित की जाये।