शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा था दो माह में
उदयपुर। मई-जून माह में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 281 चालको के खिलफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गई तथा जिन 120 ड्राईविंग लाईसेंस निलम्बित करने की परिवहन विभाग को अनुशंसा की गई। इस पर परिवहन विभाग द्वारा अब तक 15 ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त किये गये हैं।
काफी वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया। इस सूरत में वाहन के पंजीकृत स्वामी के खिलफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। इनमें यशवन्त सिंह पुत्र राम सिह कृष्णपुरा, लालसिह पुत्र लक्ष्मण सिह मीनापाडा सलुम्बर, हिम्मत वासरमेन पुत्र रघुनाथ देवाली ब्रिज, मो. फारूक पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी बिच्छुघाटी, चतर सिंह पुत्र वेदनाथ निवासी बड़गांव, हीरालाल पुत्र चन्दनलाल गमेती निवासी डागरियों की मगरी, मनीष पुत्र भंवर लाल निवासी चाडा तलाई डबोक, आशीष पुत्र भंवर लाल जैन निवासी नवरत्न कॉम्पलैक्स बेदला, अशोक कुमार पुत्र खान चन्द्र मोटवानी निवासी यूआईटी कॉलोनी, ललित पुत्र नंदकिशोर शर्मा निवासी कर्मशील मार्ग सिरोहीवाड़ा, राजू पूर्बिया पुत्र शम्भूलाल पूर्बिया निवासी कुम्हारों का भट्टा, कमलेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह चौहान निवासी आवरी माता कॉलौनी गायरियावास, कमल मेसी पुत्र श्री बारूमल निवासी मादडी, कमल पुत्र रूबन मेसी, कुलदीप सिंह पुत्र करण सिंह निवासी चाम्मुन्देरी बाली शामिल हैं।