उदयपुर/उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में 22 अप्रेल को शाम 6 बजे से 21 मई की शाम 6 बजे तक पाँच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लगा दी है।
इस आदेश के तहत जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होगें। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने एवं परिसरों को सेनेटाईज करने के आज्ञापक आदेश की पालना करेगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति की कोविड-19 प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (सीटिंग प्लान) के साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर/संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) किया जायेगा। इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त हाने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
कलक्टर देवड़ा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा।