उदयपुर। उदयपुर में ऐतिहासिक पुरा महत्व रखने वाले सज्जनगढ़ महल (मानसून पैलेस) से सटे पुलिस इन्टिग्रेटैड वायरलैस सेंटर की दो मंजिला बिल्डिंग को गिराने पर न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा दे दी है। इस पर सुनवाई 11 जून को होगी।
इसे बनाने के लिए सरकार ने 38 लाख तथा गिराने का ठेका 4.65 लाख रुपए में दिया था। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं रोशनलाल जैन एवं गजपालसिंह राठौड़ ने याचिका दायर की थी जिसमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर को प्रतिवादी बनाया था। इसमें बताया गया था कि जनता के जमा कराए गए करों एवं अन्य आय स्रोतों से राज्य का खजाना भरता है। इस पर जनता का हक है और सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है।
उल्लेखनीय बात यह भी कि वन सचिव ने अप्रेल में जारी एक आदेश में भवन गिराने के साथ भवन की स्वीकृति से निर्माण तक के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को भी कहा था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।