जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक
उदयपुर। शहर में 40 फीट से कम सड़क स्थित वाटिकाओं, गार्डन के पंजीयन निरस्त होंगे। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर हेमंत गेरा ने नगर परिषद और नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
वे जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की शनिवार को जिला परिषद में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गहन विचार विमर्श के बाद ग्यारह प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बैठक में शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि लोगों द्वारा झील निर्माण क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों पर विशेष ध्यान दे और झील निषिद्घ क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही करें। बैठक में सुन्दरवास स्थित नामदेव कोलोनी में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने एवं हाईटेंशन लाईन हटाने एवं बिजली कनेक्शन देने के प्रकरण में जिला कलक्टर ने लोगों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक सोच रख लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विद्यालय में जन सहभागिता योजना के तहत निर्मित होने वाले कक्षा-कक्षों के निर्माण पर निविदाएं आमंत्रित कर लेने के कारण प्रकरण निस्तारित किया गया।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय उखलिया की शिकायत पर संबंधित अध्यापक को निलंबित करने, प्रकाश वसीसा को बोनस दे दिये जाने, सोम कमला आम्बा के बकाया राशि दिलाने से, जेटियों का अखाडा में अवैध निर्माण हटा देने, 90 बी की कार्यवाही में कुंदनलाल मेघवाल, रामसिंह की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कराने, प्रकाश वसीटा को बोनस दिलाने एवं जेटियों का अखाडा प्रकरण में अवैध निर्माण हटा देने के कारण ड्रॉप कर दिये गये।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर) मो.यासीन पठान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।