अब बिना वोटर आईडी के मतदान नहीं कर सकेंगे
अनुपस्थित बीएलओ की स्पष्टीकरण देने तक रुकेगी तनख्वाह
उदयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अगले वर्ष प्रस्तामवित आम चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। निर्देशानुसार अब वोटर आईडी के अभाव व्यक्ति मतदान नहीं कर सकेगा।
एक जनवरी 2012 को 18 वर्ष प्राप्त आयु का कोई भी व्यक्ति मतदाता पंजीकरण से शेष नहीं रहे, इसके लिए गुरुवार को मोहनलाल सुखाडि़या रंगमंच में जिले के (बूथ लेवल ऑफिसर्स) बीएलओ को विशेषज्ञों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। एक सप्ताह में जवाब नहीं देने पर उनका वेतन रोका जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में निर्देशानुसार कार्य नहीं करने, लापरवाही बरतने पर निलम्बन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
यदि बीएलओ को किसी घर पर ताला दिखता है तो संबंधित बीएलओ अपना नाम, मोबाइल नम्बर व पता लिखकर आग्रह करेगा कि वो तय अवधि में घर पर मौजूद हो तब तत्कामल जानकारी संबंधित मोबाइल नम्बर पर दें। ऐसी सूचना मकान पर लगानी होगी जिससे कोई भी मतदाता अपडेटिंग से वंचित नहीं रह सके।