28 तक हटाने होंगे स्कू्लों से मोबाइल टावर

BY — September 25, 2012

जिला कलक्टर ने दिये निर्देश, देना होगा प्रमाण पत्र

udaipur. राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों में लगे मोबाईल टावर या बीटीएस टावरों को 28 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश दिये।

उन्होंने नगर विकास प्रन्यास, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं आयुक्त नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 28 सितम्बर तक ऐसे टावर आवश्यक रूप से हटा दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जब्त करें
उन्होंरने निर्देश दिये कि कोई भी कम्पनी या विद्यालय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में टावर हटाने में सहयोग नहीं करती है तो सम्बन्धित उपकरणों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जब्त कर लें। जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारियों तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमीटेड उदयपुर के अधीक्षण अभियन्ता को भी निर्देशित किया कि वे टावरों को 28 सितम्बर तक हटाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय के कमरा नम्बर 124 (राजस्व अनुभाग) में प्रस्तुत करें।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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