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जेएमबी सहित 12 संस्थानों पर जुर्माना

BY — December 5, 2012

Udaipur. पैकेज कमोडिटी नियम के अन्तर्गत पैकेजों पर आवश्यक सूचना अंकित नहीं करने, पैकिंग लाइसेंस नहीं पाये जाने तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत बाट- माप एवं तोल मशीन का सत्यापन नहीं कराने पर शहर के 12 संस्थानों पर 16 हजार रुपये का जुर्माना किया।

विधिक माप विज्ञान की सहायक नियंत्रक अरूणा शर्मा ने बताया कि पैकेज कमोडिटी नियम के तहत जगदीश मिष्ठान भण्डार सूरजपोल, उपकार थोक भण्डार फतेहपुरा, उदयपुर सहकारी उपभोक्ता भण्डार पंचवटी, मोहन किराणा स्टोर प्रतापनगर एवं रॉक प्योर (पैकेज ड्रिकिंग वाटर) मादडी़ इण्डस्ट्रीज एरिया पर जुर्माना किया है।
उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत दातार किराणा स्टोर, बालाजी जनरल स्टोर एवं पालीवाल एग्रो एजेंसी डबोक, जगदीश वैष्णव (गैस हॉकर) बापना गैस, रॉक प्योर मादडी़ इण्डस्ट्रीज एरिया, उपकार थोक भण्डार फतेहपुरा तथा श्रीनाथ कुट्टी भण्डार भुवाणा पर भी जुर्माना किया है।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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