‘उपयुक्त नोटिस के अभाव में आयकर कार्रवाई वैध नहीं’

BY — May 2, 2013

020508Udaipur. जब तक आयकर विभाग उपयुक्त नोटिस नहीं देता, तब तक वह कार्रवाई नहीं कर सकता। कर निर्धारण के लिए जारी किए जाने वाले नोटिस की तारीख एवं तामील की तारीख महत्वपूर्ण है। उपयुक्तक नोटिस के अभाव में सम्पूंर्ण कार्रवाई अवैध करार हो सकती है।

यह जानकारी नई दिल्ली से आए एडवोकेट कपिल गोयल ने दी। वे यहां आईसीएआई की उदयपुर ब्रांच की ओर से कर निर्धारण एवं आयकर छापे के कर निर्धारण पर आयोजित कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पुन: निर्धारण के नोटिस को जारी किए जाने से पहले उपयुक्तर कारण रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले शाखा अध्यक्ष योगेशचंद्र पोखरना ने गोयल सहित अन्य सीए सदस्यों का स्वागत किया। अंत में उदयपुर मेम्बर डायरेक्ट्री कमेटी के सभी सदस्यों का सम्मान किया गया। सचिव रोहन मित्तल ने मुख्य‍ वक्ता का स्वागत किया।

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