2012 में न्यायालय ने दिए थे जमीन को खरीददारों के नाम करने के आदेश
उदयपुर। जिले की फतहनगर थाना पुलिस ने गत वर्ष 1986 में बेची जमीन के एक हिस्से का पुन: सौदा करने में दो भाईयों को गिरफ्तार किया है। इस जमीन को लेकर न्यायालय ने वर्ष 2012 में खरीददारों के नाम करवाने के आदेश दिए थे।
एएसआई नारायणपुरी ने बताया कि उंकार पुत्र जयराम जाट निवासी जेवाणा और इसके भाई मगनीराम जाट ने वर्ष 1986 में अपने हक की जमीन को चतुर्भुज पुत्र रूपा जाट निवासी जेवाणा को बेचा था। किसी कारणवश उस समय इस जमीन का म्यूटेशन नहीं खुल पाया था और यह जमीन सरकारी दस्तावेजों में चतुभुर्ज के नाम पर नहीं हो पाया था। इसी को लेकर चतुभुर्ज की ओर से वर्ष 2007 उपखण्ड न्यायालय में दावा पेश किया था। इधर दोनों भाईयों ने इस जमीन की एक ओर नकल निकलवाकर इस जमीन में से कुछ का सौदा अबरार हुसैन से कर दिया था। बाद में न्यायालय ने वर्ष 2012 को इस जमीन को चतुभुर्ज के नाम करने के लिए आदेशित किया था। इधर इस जमीन का मामला न्यायालय में चलने के कारण अबरार के नाम पर भी जमीन नहीं हो पाई थी। न्यायालय के आदेश के बाद अबरार ने दोनों भाईयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।