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झील किनारे नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

BY — October 22, 2014

जिला कलक्टर ने लगाई रोक

221012उदयपुर। शहर की विभिन्न झीलों के अंदर व किनारे स्थित होटलों/रिसॉर्ट इकाईयां, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विवाह समारोह, इवेन्ट मैनेजमेन्ट कम्पनियों द्वारा इवेन्ट या अन्य वाणिज्यिक कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी किया है।

आदेश में फतहसागर पाल व झीलों के अन्दर तथा किनारे स्थित होटलों/रिर्सोट/निवासियों से कहा गया है कि झीलों के अन्दर व किनारे किसी तरह की आतिशबाजी का प्रयोग नहीं किया जाये। आदेश के उल्लघंन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश आगामी आदेश या दो माह तक प्रभावी होगा।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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