रैली, प्रचार सामग्री के लिए लेनी होगी अनुमति
उदयपुर। प्रत्याशियों को चुनावी वाहन रैली, सभाओं प्रचार सामग्री की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग व नगर निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में वाहन उपयोग की अनुमति के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया है।
चुनाव 22 नवंबर को है। प्रचार के लिए एक सप्ताह शेष है। रैली, जुलूस निकालने, सभा, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने संबंधी अनुमति पुलिस अधीक्षक देंगे। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, झंडे, पोस्टर लगाने की अनुमति नगर निगम देगा वहीं चुनाव प्रचार में वाहनों की अनुमति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी देंगे।