उदयपुर। अब दूसरे राज्यों के वाहन नहीं चला सकेंगे, क्योंकि परिवहन विभाग अब दूसरे राज्यों के वाहन एक माह से अधिक चलाने पर जुर्माना वसूलेगा। इसके लिए उदयपुर विभाग मुख्यालय के आदेश पर जांच करना शुरू कर दिया है।
दूसरे राज्यों के वाहन प्रदेश में चल रहे हैं, जिसको लेकर परिवहन मुख्यालय जयपुर ने जुर्माना वसूल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यालय द्वारा करवाए गए सर्वे में हजारों वाहन सामने आए हैं, जो अन्य राज्यों के हैं और प्रदेश में महीनों से चल रहे हैं। उदयपुर शहर में भी बाहरी राज्यों के सैकड़ों वाहन है। अब मुख्यालय के निर्देश पर इन वाहनों से 72 हजार से दो लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। कार्रवाई प्राइवेट नंबर वाली कार एवं जीप पर की जाएगी। अन्य राज्यों के नंबर वाली गाडिय़ों का राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। डाटा एकत्र के लिए मुख्यालय के आदेश पर आरटीओ ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें बाहरी राज्यों के नंबर वाली गाडिय़ों का डाटा एकत्र किया जाएगा। उन पर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लगेगा पता : लंबे समय से ऐसे वाहन, जो अन्य राज्यों के नंबर पर यहां चल रहे हंै। इनका डाटा आरटीओ द्वारा इंश्योरेंस कंपनी और डीलर सर्विस सेंटर से एकत्रित किया जाएगा। इसमें अन्य राज्यों के वाहनों का लंबे समय से इंश्योरेंस और सर्विस शहर में हो रही है, तो उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। राजस्थान नंबर नहीं लेने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
यह है नियम : यह है नियम मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रदेश में 30 दिन से अधिक रहने पर यहां का नंबर लेना अनिवार्य है। इसमें केंद्र सरकार और फोर्स के अधिकारी और कर्मचारियों को दो साल की छूट मिली हुई है।