राज्य भर में कड़े विरोध के बाद किया फैसला
उदयपुर। राज्य में आधुनिक स्लॉटर हाउस (बूचडख़ाने) खोलने की कार्ययोजना पर रोक लग गई है। स्लॉटर हाउस में गायों के कटने की आशंका को लेकर राज्य भर में सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से विरोध के बाद स्वायत शासन विभाग ने निविदा निरस्त कर दी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने उदयपुर संभाग के छह शहरों सहित राज्य के 26 शहरों में स्लॉटर हाउस खोलने के लिए निविदाएं जारी की थीं। राज्य सरकार ने जयपुर में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस खोलने के बाद अन्य 26 शहरों के लिए भी मंजूरी दी थी। इनमें उदयपुर संभाग के उदयपुर शहर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, चित्तौडग़ढ़, प्रतापगढ़ सहित भीलवाड़ा, नागौर, चूरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, झूंझुनूं, करौली, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, बारां, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, अलवर, सीकर, जैसलमेर और सुमेरपुर शामिल थे। इन स्लॉटर हाउस के लिए स्वायत शासन विभाग ने सलाहकार फर्मों के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) बनवाने की निविदा जारी कर दी थी।
विरोध करने वालों का मानना है कि राज्य में आधुनिक स्लॉटर हाउस खुलने के बाद उनमें गायों के काटे जाने का भी अंदेशा रहेगा। स्लॉटर हाउस में कुछ ही मिनटों में जानवर कट जाता है तो पता भी नहीं चलता कि कटने वाला जानवर कौनसा था। विरोध करने वालों में राज्य भर के कई संगठन, आम जनता व कई संस्थाएं थी जिन्होंने स्वायत शासन विभाग को पत्र और ज्ञापन के जरिये अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। कई संगठनों ने राज्य स्तर तक आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने निविदा को निरस्त कर दिया। विभाग ने संशोधित आदेश में लिखा कि प्रदेश में गाय को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। आमजन में 26 शहरों में आधुनिक स्लॉटर हाउस को लेकर पैदा हुई भ्रांति को देखते हुए पूर्व में जारी निविदा को निरस्त करने का फैसला किया गया है।