Header Banner

सेेवाएं लेने वाला भी सेवा कर के दायरे में

BY — October 4, 2015

टेक्स बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय सेवा कर कार्यशाला

041012उदयपुर। इंश्योरेंस एजेन्ट, लॉटरी टिकिट एजेन्ट,ट्रंासपोर्टर, एडवोकेट लीगल सर्विस,मेन पावर सप्लाई, सिक्यश्ेारिटी, सम्पत्ति पर किराया लेने वाला , वर्क कॉन्ट्रेक्टर , 6 सीटर वाली रेंट ए केब सहित अनेक प्रकार की सेवाएं लेने वाली कम्पनी, फर्म या संस्थाएं अब सेवा कर के दायरे में होगी। इसके लिए उन्हें अलग से सेवाकर में स्वयं का पंजीकरण कराकर सेवा कर एंव रिर्टर्न जमा कराना जरूरी होगा।

यह कहना था चिर अमृत लीगल एलएलपी जयपुर के संजय झांवर, राहुल लखवानी एवं केशव मारू का, जो टेक्स बार एसेासिएशन की ओर से हिरणमगरी से. 14 स्थित आईसीएआई भवन में आयोजित दो दिवसीय सेवाकर कार्यशाला में मुख्य वकता के रूप में बोल रहे थे।
041011इन्होंने कहा कि गत 1 जून से देश में लागू हुए सेवा कर के नये नियमों के तहत उन्हें आरसीएम (रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म) अपना सेवा कर स्वंय को जमा कराना होगा। राहुल लखवानी ने कहा कि रेस्टोरेंट मामलें में जिन सेवाओं में सामान की बिक्री शामिल होती है उन पर सेवाकर के नियमों के अनतर्गत बिक्री मूल्य का अबेटमेन्ट (छूट) का मूल्याकंन कर सेवा कर देय होगा। इस नियम के अनतर्गत रेस्टारेंट सर्विस, होटल आदि में भोजन के बिल पर 60 प्रतिशत छूट के बाद शेष 40 प्रतिशत राशि पर 14 प्रतिशत सेवाकर या कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत सेवा कर देय होता है।
उन्होंने बताया कि नयी ठेकेदारी सेवा पर कुल बिल का 40 प्रतिशत की दर पर एंव अन्य ठेकेदारी सेवा पर (पुराना रिपेयर एंव फिटिंग सर्विसेस )पर कुल बिल के 70 प्रतिशत मूल्य पर 14 प्रतिशत सेवा कर देय होगा। ठेकेदार चाहे तो निमा्रण सामग्री का हिसाब-किताब पेश कर शेष राशि पर सेवा कर के भुगतान का विकल्प चयन कर इस अनुसार सेवा कर का भुगतान कर सकता है। इस अवसर पर टेक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष  सतीश जैन, सचिव दिनेश कोठारी, टेक्स बार चेरिटेबल सोसायटी के अध्यक्ष निर्मल धाकड़, कार्यक्रम संयोजक राजीव बाबेल, मुकेश बोहरा सहित अनेक सदस्य मोजूद थे।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

Leave a Reply