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घूसकांड के आरोपी 16 तक जेल में

BY — October 8, 2015

bribeउदयपुर। खान विभाग के घूसकांड के आरोपियों की न्यायिक अवधि पूरी होने पर गुरूवार को फिर से न्यायालय में पेश किया गया जहां से सभी को 16 अक्टूबर तक जेल भेज दिया गया।

सावा के खान मालिक शेर खान की 6 माइंसों को चालू करने के लिए 2.55 करोड़ रूपए की घूस के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आठों आरोपियों को मंगलवार को अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश मेहता के जरिये खान विभाग के निलंबित प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी, खान विभाग के निलंबित अतिरिक्त निदेशक पंकजसिंह गहलोत, भू विज्ञान विभाग भीलवाड़ा में निलंबित अधीक्षण खनिज अभियन्ता पुष्करराज आमेटा, बिचौलिया संजय सेठी और बिचौलिया मोहम्मद रशीद, सीए श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेंद्र सिंह उर्फ चींटू और खदान मालिक मोहम्मद शेर खान को गुरूवार को न्यायिक अभिरक्षा समाप्त होने पर केन्द्रीय कारागृह से भ्रष्टाचार मामलों की विशेष न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में आरोपियों के अधिवक्ताओं ने लोक अभियोजक ने आरोपियों को जमानत पर छोडऩे को लेकर बहस की। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को पुन: जेल ले जाया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर तक जेल भेजा है।
जमानत खारिज : गुरूवार को जमानत याचिका अधिवक्ताओं के माध्यम से पेश की गई। आरोपी पंकज गहलोत, श्याम सिंघवी, पुष्करराज आमेटा की जमानत याचिका लगाई है जिसे न्याीयालय ने खारिज कर दी।

admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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