शेष आरोपियों को वापस जेल, 3 दिसंबर को होगी सुनवाई
उदयपुर। खान विभाग के महाघूसकांड में रिश्वत देने के आरोपी शेर खान एवं दलाल धीरेन्द्र उर्फ चिंटू की आज उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली वहीं शेष आरोपियों को 3 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि खान विभाग के महाघूसकांड में प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी, विभाग के पीआर आमेटा, पंकज गहलोत, दलाल संजय सेठी, सीए श्याम एस सिंघवी और राशिद खान सहित दोनों शेरखान एवं धीरेन्द्र उर्फ चिंटू को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर से आए जांच अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति न्यायालय में पेश की। अब सभी आरोपियों पर सुनवाई हो सकेगी। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। कोर्ट के बाहर आरोपियों के परिजन व परिचित भी मौजूद रहे। उधर शेर खान एवं धीरेन्द्र की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली।