उदयपुर। खान विभाग के महाघूसकांड मामले में शुक्रवार को पुन: 13 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया।
मोहम्मद शेर खान की बंद पड़ी माइंसों को चालू करने की एवज में अवैध रूप से 2.55 करोड़ रूपए के महाघूसकांड मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे खान विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग पंकज गहलोत, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता खान विभाग भीलवाड़ा पुष्करराज आमेटा एवं दलाल संजय सेठी की शनिवार को अवधि पूर्ण होने पर केंद्रीय कारागृह से न्यायालय में लाया गया। जहां अभियोजन अधिकारी के जरिये इन आरोपियों को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) में पेश किया। सभी आरोपियों को वापस एक अप्रेल को न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। शुक्रवार हुई पेशी में जयपुर जेल में बंद पूर्व खान विभाग के खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी को नहीं लाया गया।