प्रमुख खान सचिव सिंघवी सहित चारों की जमानत

BY — April 21, 2016

खान महाघूसकांड : सात माह से थे जेल में

160912उदयपुर। खान विभाग के महाघूसकांड में करीब 7 माह से जेल में बंद चल रहे खान विभाग के पूर्व सचिव सहित चार लोगों की राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत हो गई है।

महानिरीक्षक प्रथम दिनेश एमएन के नेतृत्व में ब्यूरो के एक दर्जन से अधिकारी और करीब दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस घूसकांड का खुलासा किया था और नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। सावा निवासी शेरखान की छह बंद खदानों को पुन: शुरू करने को लेकर 20 करोड़ रूपए की रिश्वत देना तय किया गया, जिसकी पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ 50 लाख रूपए देना शेरखान के सीए श्याम एस. सिंघवी के कार्यालय पर देना तय किया था। इस पर ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और सीए श्याम एस सिंघवी के कार्यालय में खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत और विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत लेते दलाल संजय सेठी को गिरफ्तार किया। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ब्यूरो के अधिकारियों ने दलाल संजय सेठी, अधीक्षण अभियंता पुष्करराज आमेटा, खान मालिक के कर्मचारी राशिद खान, नोटों का थैला लेकर जाने वाले धीरेन्द्र उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया था। बाद में जयपुर में खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया था। करीब चार माह तक जेल में रहने के बाद उच्च न्यायालय ने शेरखान, श्याम एस सिंघवी, राशिद खान, धीरेन्द्र उर्फ चिंटू को जमानत पर छोड़ा था। जिसमें से खान मालिक शेरखान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। करीब सात माह से जेल में बंद रहे खान विभाग के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. अशोक सिंघवी, अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, अधीक्षण अभियंता पुष्करराज आमेटा और दलाल संजय सेठी के अधिवक्ताओं ने कई बार स्थानीय भ्रष्टाचार मामलात की विशेष न्यायालय में जमानत के लिए अपील की जो हर बार खारिज हो गई। जेल में बंद चारों के अधिवक्ताओं की ओर से लगाई गई जमानत की याचिका पर गुरूवार को सुनवाई थी। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में आरोपियों की स्थिति को देखते हुए जमानत देने की गुहार लगाई। ब्यूरो के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और जमानत देने पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने किसी तरह से जांच को प्रभावित नहीं करने और लम्बे समय से जेल में होने का हवाला दिया। न्यायालय ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जमानत दे दी। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर वहां पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमानत के दस्तावेजों के साथ आरोपियों के परिजन उदयपुर रवाना हो गए है। बताया जा रहा है कि आरोपी संभवतया आज रात्रि तक जेल से बाहर आ जाएंगे।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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