उदयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टीओआर जारी किए गए पट्टाधारकों को 5 जुलाई तक खनन कार्य करने की अनुमति दी है। यह अनुमति सोमवार को सुनवाई में दी गई। 5 जुलाई को वापस सुनवाई की तिथि नियत की गई है।
ईसी के लिये मांगे आवेदन : खान एवं भूविज्ञान निदेशक डीएस मारू ने बताया कि पर्यावरण विभाग की ओर से अब तक लगभग 6600 टीओआर जारी किये जा चुके हैं । ये सभी पट्टाधारक सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को इसकी प्रति प्रस्तुत कर अपना खनन कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं । इसके अलावा जिन खनन पट्टाधारियों को पर्यावरण क्लीयरेन्स प्राप्त हो चुकी है उनका खनन कार्य पूर्ववत जारी रहेगा एवं जिन खनन पट्टाधारकों ने पर्यावरण क्लीयरेन्स हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा आवेदन-पत्र में कमियां हैं, वे जल्दक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।