महिला विवाह उम्र बढ़ाने पर चर्चा

BY — January 29, 2022

पेसिफिक विश्विद्यालय के पेसिफिक स्कूल ऑफ लॉ में फेमेली लॉ स्टडी सर्कल के तत्वाधान में समसामयिक विषय. क्या महिलाओं की विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना न्यायोचित है पर उदयपुर सम्भाग के इंटर यूनिवर्सिटी एव कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से चर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई। मुख्य अतिथि पारिवारिक न्यायालय प्रथम उदयपुर के न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा थे।

पेसिफिक स्कूल ऑफ़ लॉ की प्राचार्या डॉ. पुष्पा मेहडू ने मुख्य अतिथि आशोक कुमार शर्मा एवं सभी कॉलेजों एव विश्विद्यालयों से उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी शर्मा ने सममयिक विषय के ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के परिवेश में समय की महती मांग के अनुरूप समय समय पर कानूनों में संशोधन किए जाते हैं इसी क्रम में एक समसामयिक मुद्दा जो आजकल चर्चा में बना हुआ हैं कि बालविवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के सम्बंध में लोकसभा में बिल पेश किया गया हैं जिसको लेकर देशभर में इस मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं जो एक हद तक सही भी हैं इसी के साथ साथ इसके सकरात्मक पहलू पर भी प्रकाश डाला कार्यक्रम में उदयपुर सम्भाग के सभी लॉ कॉलेज एव विश्विद्यालयों से विधि के विद्यार्थियों ने भाग लेकर इस समसामयिक मुद्दे पर अपने विचार रखे। संचालन डॉ. मनोज जोशी ने किया कार्यक्रम के समन्वयक श्यामसिंह राजपुरोहित एवं डॉ. रत्ना सिसोदिया थे।

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admin

doing active journalism from last 16 yrs. worked in leading news papers rajasthan patrika, dainik bhaskar.

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