प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण शुरू
udaipur. प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो गया। नगर विकास प्रन्यास परिसर में पहले दिन शहर की गोपाल पार्क कॉलोनीवासियों के 80 लोगों को आवंटन पत्र वितरित किये।
समारोह को सम्बोधित करते हुए राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष दिनेश तरवाडी़ ने कहा कि कृषि भूमि पर काबिज लोगों को अब मालिकाना हक मिलने लगा है। वर्षों से भूमि पर काबिज अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब लोगों को स्टेट ग्रांट योजना के तहत मालिकाना हक दिलाएं।
प्रन्यास अध्यक्ष रूपकुमार खुराना ने कहा कि राज्य सरकार ने अभियान के दौरान कई रियायतें दी है ऐसे में लोगों को आगे आकर इसका लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में 1999 से पूर्व भूमि पर काबिज लोगों को नियमानुसार पट्टे दिये जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर काबिज भूमि के मालिक बन सकते हैं।
उदयपुर ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा ने कहा कि नगर विकास प्रन्यास के पेराफेरी मे आने वाले गांवों के लोगों भी लाभ अभियान के माध्यम से देना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार की भावना के अनुरूप इस अभियान का आमजन को लाभ मिलेगा। समारोह को सम्बोधित करते हुए नगर परिषद् सभापति रजनी डांगी ने अधिकारियों से कहा कि वे अभियान के दौरान आयोजित हो रहे शिविरों को राहत शिविरों के रूप में आयोजित करें। उन्होंने पानेरियों की मादडी़ सहित अन्य कॉलानी वासियों को भी अभियान के दौरान पट्टे देने पर जोर दिया और कहा कि वर्षों से काबिज लोगों को बातचीत कर नियमानुसार पट्टे दिये जाने चाहिये। जिला कलक्टर विकास एस.भाले ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
प्रारम्भ में नगर विकास प्रन्यास के सचिव डॉ. आर.पी.शर्मा ने बताया कि पहले चरण में विभिन्न आवेदन पत्रों की पत्रावलियां तैयार की गई है। अब दूसरे चरण में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का निर्माण, पट्टे जारी करना, भमि रूपान्तरण, आवासीय कॉलोनियों का नियमन आदि कार्य किये जाएंगे।
उन्होंने लोगों से कहा कि अब भी यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि तृतीय चरण फॉलोअप के रूप में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि स्टेट ग्रांट के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए वर्ष 1985 तथा सामान्य लोगों के लिए वर्ष 1965 से पूर्व जमीन पर काबिज होने के प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आवंटन पत्र देय होंगे।